एमसीबी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेश के पालन में, एक संयुक्त टीम द्वारा 10985.57 लीटर जब्त मदिरा का विधिपूर्वक नष्टकरण किया गया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत की गई।
नष्टीकरण की प्रक्रिया और स्थान
जब्त मदिरा के नष्टकरण के लिए ग्राम चैनपुर स्थित पुराना एसएलआरएम सेंटर का चयन किया गया। यह स्थान राजस्व अभिलेखों के अनुसार शासकीय भूमि के तहत आता है। नष्टकरण की प्रक्रिया 12:10 अपराह्न से शुरू की गई और इसमें सभी मदिरा की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई।
मदिरा की जब्त मात्रा का विवरण
यहां जब्त मदिरा के विभिन्न थानों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए:
- केल्हारी से 31 लीटर (5 प्रकरण)
- झगराखांड़ से 924.425 लीटर (28 प्रकरण)
- कोटाडोल से 13.86 लीटर (2 प्रकरण)
- जनकपुर से 97.84 लीटर (6 प्रकरण)
- चिरमिरी से 564.25 लीटर (36 प्रकरण)
- खड़गवां से 2828.82 लीटर (59 प्रकरण)
- मनेंद्रगढ़ से 3435.00 लीटर (64 प्रकरण)
- पोंड़ी से 3090.37 लीटर (14 प्रकरण)
कुल मिलाकर 10985.57 लीटर मदिरा का नष्टकरण किया गया।
नष्टकरण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और रिपोर्ट तैयार
नष्टकरण के बाद, कांच के टुकड़ों और अन्य अवशेषों का निराकरण भी किया गया। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और थानावार पंचनामा तैयार किया गया।
नष्टकरण की कार्यवाही 6:00 अपराह्न को समाप्त की गई।
नष्टकरण टीम में शामिल अधिकारी
इस पूरी प्रक्रिया में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लिंगराज सिदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अलेक्सियुस टोप्पो, और अन्य थाना प्रभारी अधिकारी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख थे:
- निरीक्षक थाना प्रभारी झगराखांड़ अमित कश्यप
- निरीक्षक थाना प्रभारी जनकपुर दीपेश सौनी
- निरीक्षक थाना प्रभारी चिरमिरी विवेक पटेल
- उप निरीक्षक थाना प्रभारी पोंड़ी ओम प्रकाश दुबे
- उप निरीक्षक थाना प्रभारी कोटाडोल गंगा साय पैकरा
- उप निरीक्षक थाना प्रभारी केल्हारी टीकेश्वर यादव
- उप निरीक्षक थाना प्रभारी खड़गवां आर.एन. गुप्ता
- उप निरीक्षक थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ सुनील तिवारी