स्टील उद्योगों के लिए सस्ती बिजली की सौगात
छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से साय सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है।
राज्य के एचव्ही-4 श्रेणी के मिनी स्टील प्लांट और अन्य स्टील उद्योग, जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं या उनकी क्षमता 1 मेगावॉट से कम और लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, उन्हें ऊर्जा शुल्क में एक रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। यह छूट 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगी।
कैसे मिलेगा लाभ?
यह विशेष राहत पैकेज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक और आर्थिक मंदी के बीच स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि यह निर्णय राज्य के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस्पात उद्योगों को समर्थन देने के लिए लिया गया है।
ऊर्जा शुल्क वृद्धि के कारण बढ़ा संकट
इससे पहले, बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण 29 जुलाई 2024 से राज्य के करीब 150 मिनी स्टील प्लांट और 50 स्पंज आयरन प्लांट ने उत्पादन बंद कर दिया था। उत्पादन लागत बढ़ने से उद्योगों पर आर्थिक संकट गहराने लगा था।
छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन ने राज्य सरकार से पांच साल के लिए 1.40 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी और 15 साल के लिए 8% विद्युत शुल्क समाप्त करने की मांग की थी।
स्टील प्लांट एसोसिएशन ने जताया आभार
छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “हालांकि हमारी मांग और स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर है, लेकिन सरकार द्वारा हमारी बात सुने जाने के लिए हम आभारी हैं। यह कदम दिखाता है कि सरकार इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है।”
उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से स्टील उद्योगों को राहत मिलेगी और भविष्य में भी रचनात्मक संवाद जारी रहेगा।