रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यात्रा भत्तों में संशोधन किया है। यह फैसला कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है और वित्त विभाग द्वारा इसके संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात: यात्रा भत्ते में हुआ बड़ा संशोधन…
संशोधित यात्रा भत्ता: राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत, अब विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते के रूप में अधिक राशि मिलेगी।
- राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों को वर्तमान 350 रुपये के बजाय 1200 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता मिलेगा।
- जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर, और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी को 300 रुपये के बजाय 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता मिलेगा।
इस संशोधन का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि उनके कार्य में सुधार हो और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। आदेश में यात्रा भत्ते से संबंधित अन्य शर्तें और नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात: यात्रा भत्ते में हुआ बड़ा संशोधन…
प्रमुख बिंदु:
- कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में संशोधन।
- प्रमुख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ यात्रा भत्ता।
- आदेश लागू होने की तारीख से प्रभावी।