गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मानपुर विकासखंड के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर में महिला शिक्षकों से अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता के आरोप में प्रभारी प्राचार्य हरिनारायण सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीपीआई (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन) दिव्या मिश्रा द्वारा की गई है।
क्या है पूरा मामला?
प्रभारी प्राचार्य हरिनारायण सिंह, जिनका मूल पद व्याख्याता (एलबी) है, पर आरोप है कि उन्होंने:
- महिला शिक्षकों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
- संविदा शिक्षकों और चपरासी को नौकरी से निकालने की धमकी दी।
- चपरासी से पढ़ाई करवाने जैसे गंभीर कदाचरण किए।
- वित्तीय प्रभार सौंपने में अनावश्यक विलंब किया।
इन आरोपों के अलावा, 10 दिसंबर 2024 को स्कूल में हुई घटना को मीडिया और राजनीतिक दलों के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे शासन की छवि खराब हुई।
डीपीआई ने क्यों लिया सख्त कदम?
डीपीआई ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के खिलाफ पाया। इसके तहत गंभीर कदाचरण के लिए हरिनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया।
निलंबन की अवधि और आदेश
निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गरियाबंद में नियत किया गया है। इस कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।