छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले…

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले...
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और कलाकारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

किसानों को मिलेगा 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की कीमत देने का फैसला किया है।

  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2300 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा राज्य सरकार 800 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि फरवरी 2025 में एकमुश्त भुगतान करेगी।

अतिशेष धान की नीलामी

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान उपार्जित अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया है।

उद्योगों के लिए राहत पैकेज

  • एचवी-4 श्रेणी के स्टील उद्योगों को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रति यूनिट 1 रुपये की ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाएगी।
  • यह निर्णय उद्योगों को आर्थिक मंदी में राहत देने के लिए लिया गया है।

कलाकारों और लेखकों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि

  • राज्य के लेखकों और कलाकारों को अब अधिकतम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

युवाओं के लिए स्किलिंग प्रोग्राम

छत्तीसगढ़ शासन ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है।

  • इसके तहत हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों को वित्तीय बाजार और निवेश के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए रेडी-टू-ईट निर्माण का काम

पहले चरण में 5 जिलों में रेडी-टू-ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा।

नवा रायपुर में भूमि आवंटन

  1. श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
  2. The Art of Living Centre के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

  • इस योजना के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
  • योजना में कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ रुपये रखी गई है।

पंचायती राज में संशोधन

  • छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत आरक्षण और प्रतिनिधित्व के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

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