यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) की घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का विकल्प है और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स और योगदान के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 7th Pay Commission
यूपीएस योजना में रिटायरमेंट लाभ और पात्रता
- पात्रता:
- 10 साल की नौकरी के बाद बिना सजा के रिटायर हुए कर्मचारी।
- 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी।
- इस्तीफा, बर्खास्तगी, और नौकरी से निकालने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 7th Pay Commission
यूपीएस योजना में मिलने वाले लाभ
- रिटायरमेंट बेनिफिट्स:
- 25 साल या अधिक नौकरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा।
- 10 साल से अधिक नौकरी पर न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन।
- परिवारिक पेंशन:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन।
- ग्रेच्युटी के रूप में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 गुना मिलेगा। 7th Pay Commission
योगदान के नए नियम
- कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे।
- सरकार समान योगदान के साथ पूल फंड में अतिरिक्त 8.5% का योगदान देगी।
- व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी निवेश विकल्प चुन सकते हैं, जबकि पूल फंड का प्रबंधन सरकार करेगी। 7th Pay Commission
एनपीएस और यूपीएस में विकल्प
कर्मचारी एनपीएस जारी रख सकते हैं या यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। एक बार यूपीएस अपनाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। 7th Pay Commission
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ
एनपीएस के तहत पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें बकाया एरियर, पीपीएफ की ब्याज दरों के साथ मासिक टॉप-अप मिलेगा। 7th Pay Commission
यूपीएस योजना का संचालन
- एनपीएस कोष को यूपीएस में ट्रांसफर करना होगा।
- मानक कोष से कम राशि होने पर कमी की भरपाई करनी होगी।
- अधिक राशि होने पर शेष राशि वापस मिलेगी। 7th Pay Commission
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा की नई शुरुआत है, जो उन्हें सुनिश्चित भुगतान और बेहतर लाभ प्रदान करती है। 7th Pay Commission