सारंगढ़-बिलाईगढ़ : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत आम चुनाव 2025 के चलते निर्वाचन आचार संहिता लागू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
क्यों लगाया गया छुट्टी पर प्रतिबंध?
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया लोक महत्व का कार्य है। इसके मद्देनजर, चुनावी कार्यवाही पूरी होने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेगा।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
- कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य: जिले में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे।
- मुख्यालय छोड़ने पर रोक: किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- अनुशासनहीनता पर कार्रवाई: यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति छुट्टी पर जाता है या मुख्यालय छोड़ता है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।
कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सलाह
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारी-कर्मचारी आदेश का सख्ती से पालन करें। इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।