पंचायत सचिव को निलंबित करने की कार्रवाई
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड में पंचायत सचिव लखीराम देवांगन को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत बस्तर, प्रतीक जैन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, सचिव देवांगन को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत यह सजा दी गई है।
क्या है मामला?
ग्राम पंचायत पाथरी के सचिव लखीराम देवांगन पर कई गंभीर आरोप हैं। शिकायत के अनुसार, वे अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते थे और ग्राम पंचायत पाथरी से काफी दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत तोंगकोंगेरा में रहते थे। पिछले छः महीनों में उन्होंने केवल कुछ ही दिनों तक पंचायत कार्यालय में उपस्थिति दी। इसके अलावा, जब बकावंड जनपद पंचायत के CEO ने उन्हें फोन करने का प्रयास किया, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने कई दिनों तक फोन नहीं उठाया।
कार्रवाई के कारण
लखीराम देवांगन पर यह आरोप भी था कि उन्होंने पंचायत विकास और जनहित के कार्यों में कोई रुचि नहीं ली। इसके साथ ही, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य, ग्राम सभा की बैठकों और आयुष्मान कार्ड शिविरों में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही। इसके अलावा, जब अनुविभागीय अधिकारी ने सर्वे कार्य के लिए आदेशित किया, तब भी उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं दी।
निलंबन का आदेश
इन सभी कारणों से, लखीराम देवांगन को अपने पद के कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन न करने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावंड के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।