बिलासपुर: सिविल जज परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी, जो बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं, वे भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को सिविल जज परीक्षा की आवेदन तिथि 24 जनवरी 2025 से एक महीने बढ़ाने का आदेश दिया है।
सरकारी कर्मचारी को मिली बड़ी राहत
मध्यप्रदेश के जबलपुर की रहने वाली विधि स्नातक विनीता यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह राहत प्राप्त की। उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और वर्तमान में सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं।
फैसले का मुख्य आधार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन न होने पर भी विधि स्नातक सरकारी कर्मचारी सिविल जज परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को समान मानदंडों से गुजरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ाई गई
हाईकोर्ट ने CGPSC को निर्देश दिया कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि को एक महीने के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही, उन उम्मीदवारों को भी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने बार काउंसिल में नामांकन नहीं कराया है।
आदेश का व्यापक प्रभाव
यह आदेश उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।