सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गलत जानकारी देने पर नौकरी से हटाया जा सकता है कर्मचारी!

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गलत जानकारी देने पर नौकरी से हटाया जा सकता है कर्मचारी!

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी फिटनेस या पात्रता (Fitness or Eligibility) से जुड़ी गलत जानकारी देता है, तो उसे कभी भी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। यह फैसला खासतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आया?

इस मामले की सुनवाई CRPF के दो जवानों को लेकर हुई, जिन्हें गलत जानकारी देने के कारण सेवा से हटा दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency in Recruitment) बनाए रखना बेहद जरूरी है, खासकर सुरक्षा बलों में।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बातें

  • यदि कोई कर्मी आपराधिक मामलों से संबंधित सत्य जानकारी देता है, तो उसकी भर्ती पर विचार किया जा सकता है।
  • लेकिन, अगर कोई उम्मीदवार महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या गलत बयान देता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।
  • नियोक्ता (Employer) के पास यह अधिकार रहेगा कि वह किसी भी कर्मचारी को उसकी पृष्ठभूमि जांच (Background Verification) के आधार पर नौकरी दे या न दे।

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अपराध से बरी होने पर भी नौकरी की गारंटी नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार आपराधिक मामले से बरी हो जाता है, तो उसे स्वतः नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा। नियोक्ता की स्वतंत्रता होगी कि वह उम्मीदवार को नौकरी देने पर पुनर्विचार करे या नहीं।

भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ता और भर्ती करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उम्मीदवारों की पूरी जांच करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी फैसला भेदभाव या पक्षपात (Bias in Recruitment) पर आधारित न हो।

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