राजनांदगांव: शिक्षक पर नशा सेवन का आरोप
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा में एक शिक्षक को गुटखा खाकर बच्चों को पढ़ाने के गंभीर आरोप के बाद निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, शिक्षक सुदामालाल साहू के खिलाफ शिकायत शाला प्रबंधन और विकास समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और ग्राम उपसरपंच द्वारा दर्ज की गई थी।
जांच में सामने आया दोष
शिकायत के आधार पर तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा गहन जांच की गई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक ने पढ़ाई के दौरान गुटखा पाउच का सेवन किया और शाला परिसर में मद्यपान जैसी अनुचित गतिविधियों में लिप्त रहे।
शिक्षक के खिलाफ नियमों का उल्लंघन
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत की गई है।
रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक को नशा मुक्ति और बच्चों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत आचरण किया।
तत्काल निलंबन आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश पर, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग ने 9 जनवरी 2025 को निलंबन आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि के दौरान, शिक्षक सुदामालाल साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौंडी लोहारा, जिला बालोद निर्धारित किया गया है।