रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मादक पदार्थ नष्ट करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अंजाम दिया जा रहा है। जिले के विभिन्न थानों में जब्त किए गए मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति का गठन किया गया है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई
मादक पदार्थ नष्टीकरण प्रक्रिया को एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अंजाम दिया जाएगा। थानों द्वारा नष्ट करने योग्य प्रकरणों की सूची और आवश्यक प्रपत्र समिति को प्रस्तुत किए गए हैं।
जलाने की प्रक्रिया और स्थान
- जब्त किए गए मादक पदार्थ, विशेषकर गांजा, को एमएसपी, स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव के भ_ी में जलाया जाएगा।
- यह प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 को सुबह 11:00 बजे समिति के सदस्यों की उपस्थिति में पूरी की जाएगी।
समिति की भूमिका
जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति का गठन इस बात को सुनिश्चित करता है कि मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया पारदर्शी और कानून के दायरे में हो। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग और व्यापार पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है।
मादक पदार्थ नष्ट करने का उद्देश्य
इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज से नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करना और अवैध मादक पदार्थों की समस्या को जड़ से खत्म करना है। नष्टीकरण प्रक्रिया को प्रशासनिक पारदर्शिता और कड़े कानून पालन के साथ लागू किया जा रहा है।