नई दिल्ली। आयकर व्यवस्था (Income Tax System) में करदाताओं के लिए समय-समय पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर आम जनता की आर्थिक स्थिति पर गहरा पड़ा है। भारत में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) और टैक्स फ्री इनकम की सीमा को शादीशुदा और अविवाहित करदाताओं के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया। इसके अलावा, बच्चों की संख्या के आधार पर भी छूट दी गई। आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और बदलाव।
आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट
आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी (RK Shanmukham Chetty) ने पेश किया। उस समय टैक्स फ्री इनकम की सीमा मात्र 1500 रुपये थी। इसका मतलब जिनकी सालाना आय 1500 रुपये से कम थी, उन्हें आयकर से छूट मिलती थी।
1955 में शादीशुदा और अविवाहित करदाताओं के लिए अलग सीमा
1955 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा शादीशुदा व्यक्तियों के लिए 2000 रुपये और अविवाहित व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये तय की। यह कदम जनता को राहत देने के लिए उठाया गया था।
1958: बच्चों की संख्या के आधार पर छूट
1958 में बच्चों की संख्या के आधार पर आयकर छूट की शुरुआत हुई।
- 1 बच्चा: 3300 रुपये तक टैक्स फ्री
- 2 बच्चे: 3600 रुपये तक टैक्स फ्री
यह भारत में करदाताओं को राहत देने वाला एक अनोखा कदम था।
1973-74 में आयकर दर का रिकॉर्ड स्तर
1973-74 में भारत में आयकर की दर 85% तक पहुंच गई थी। सरचार्ज मिलाकर यह दर 97.75% हो जाती थी। इसका मतलब किसी की आय का लगभग पूरा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। बाद में इस व्यवस्था में सुधार कर जनता को राहत दी गई।
2024-25: नई टैक्स व्यवस्था और टैक्स फ्री इनकम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2024-25 के बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स फ्री इनकम की सीमा 7 लाख 75 हजार रुपये तय की।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: 75,000 रुपये
- टैक्स फ्री इनकम: 7 लाख रुपये
इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
बजट 2025 से उम्मीदें
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बजट 2025 में टैक्स फ्री इनकम की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर सकती है। यह कदम न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
नई टैक्स रिजीम: आसान और प्रभावी
2023-24 में नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट किया गया।
- 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है।
- हालांकि, इसमें छूट और डिडक्शन्स के विकल्प कम हैं, जो कुछ करदाताओं के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
वर्तमान में टैक्स फ्री लिमिट
नई टैक्स रिजीम के तहत वर्तमान में 7 लाख 75 हजार रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री है। यह सीमा मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत भरी है और आर्थिक विकास को गति दे रही है।