छत्तीसगढ़ राशन दुकानों में मिलेगा केरोसिन: जानिए वितरण प्रक्रिया और नए निर्देश…

30
छत्तीसगढ़ राशन दुकानों में मिलेगा केरोसिन: जानिए वितरण प्रक्रिया और नए निर्देश...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशनकार्डधारकों के लिए बड़ी राहत दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में गैस कनेक्शनधारी राशनकार्ड धारकों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।

552 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन

छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। यह केरोसिन उचित मूल्य की दुकानों (PDS) के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस संबंध में इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और राज्य स्तरीय समन्वयक (ऑयल उद्योग, रायपुर) को निर्देश जारी किए हैं।

कौन-कौन हैं पात्र?

  1. अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी – PDS के तहत पात्र होंगे।
  2. नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड धारकों को प्रति परिवार एक लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को प्रति परिवार दो लीटर केरोसिन मिलेगा।

केरोसिन वितरण की समय सीमा

जनवरी 2025 के लिए आबंटित केरोसिन का उठाव 31 जनवरी 2025 तक किया जाना है। सभी कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि हितग्राहियों को समय पर केरोसिन उपलब्ध कराया जाए।

कैसे मिलेगा केरोसिन?

  1. उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केरोसिन का वितरण किया जाएगा।
  2. हितग्राहियों को केरोसिन लेने के लिए अपने राशनकार्ड के साथ संबंधित दुकान पर जाना होगा।
  3. यह सुविधा उन परिवारों के लिए है, जिनके पास गैस कनेक्शन है लेकिन केरोसिन की भी आवश्यकता है।

नए निर्देशों का उद्देश्य

सरकार का यह कदम गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए है। इससे जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस और अन्य ऊर्जा विकल्पों की उपलब्धता के साथ केरोसिन का लाभ मिलेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here