रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देने के लिए नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह निर्णय बसाहट को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नवा रायपुर अटल नगर: एकीकृत उपनगर विकास के लिए नियम सरल…
नियमों में किए गए प्रमुख बदलाव
- सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र:
पहले अधिकतम 5% क्षेत्र सामाजिक सुविधाओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थल) के लिए आरक्षित था। अब इसे न्यूनतम 5% कर दिया गया है। - आवासीय क्षेत्र में वृद्धि:
आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियम बदले गए हैं। पहले अधिकतम 50% क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिए था, लेकिन अब न्यूनतम 50% क्षेत्र को अनिवार्य रूप से आवासीय उपयोग के लिए रखा गया है। - ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग):
ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप बनाए गए हैं। इससे एकरूपता सुनिश्चित होगी और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। नवा रायपुर अटल नगर: एकीकृत उपनगर विकास के लिए नियम सरल… - पर्यावरण संरक्षण पर जोर:
पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं:- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
- खुली जगहों के लिए प्रावधान:
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10% क्षेत्र गार्डन और खेल के मैदान जैसी खुली जगहों के लिए आरक्षित रखा गया है। नवा रायपुर अटल नगर: एकीकृत उपनगर विकास के लिए नियम सरल…
विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य नवा रायपुर अटल नगर को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में सहायक होगा। नवा रायपुर अटल नगर: एकीकृत उपनगर विकास के लिए नियम सरल…
वित्त मंत्री का दृष्टिकोण
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यह बदलाव न केवल किफायती आवास उपलब्ध कराएंगे, बल्कि आमजन को बेहतर जीवन की सुविधा भी प्रदान करेंगे। नवा रायपुर अटल नगर: एकीकृत उपनगर विकास के लिए नियम सरल…