छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की सूची, जानें कौन-कौन से दस्तावेज होंगे स्वीकार्य
सारंगढ़-बिलाईगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इन दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य प्रमाणपत्र शामिल हैं, जिनका उपयोग मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कर सकते हैं।
मतदाता की पहचान के लिए मान्य दस्तावेज
मतदाता निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग मतदान केंद्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कर सकते हैं:
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (आयकर पहचान-पत्र)
- आधार कार्ड
- राज्य, केंद्र सरकार, PSU या निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्वतंत्रता सेनानियों को जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र
- दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची (CBSE/CG Board द्वारा जारी)
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
- फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड
- विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची (SEC-ER Generated Voter Slip)
ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर से जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी। मतदाता इस पर्ची को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट cgsec.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके लिए मतदाता को “Voter Search & Print – Urban” और “Voter Search & Print – Rural” विकल्पों का उपयोग करना होगा, जिससे वे अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पहचान पर्ची का प्रिंट निकाल सकते हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश:
✔️ मतदान केंद्र पर इनमें से कोई भी एक वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर जाएं।
✔️ पीठासीन अधिकारी दस्तावेज़ की जांच के बाद ही मतदान की अनुमति देंगे।
✔️ ऑनलाइन पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध है।