पक्षाघात पीड़ित गवाह को मिलेगा दोबारा बयान देने का अवसर – हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…

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पक्षाघात पीड़ित गवाह को मिलेगा दोबारा बयान देने का अवसर – हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...

न्याय के लिए संवेदनशील कदम, वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी गवाही

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गंभीर रूप से बीमार पक्षाघात पीड़ित वृद्ध गवाह को फिर से बयान देने का मौका मिलना चाहिए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पीड़ित की खराब तबीयत के कारण बयान न हो पाने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया गया था।

क्या है मामला? – सूरजपुर के वृद्ध पर जानलेवा हमला

यह मामला सूरजपुर जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के डांडगांव निवासी मुकेश ठाकुर की शिकायत से जुड़ा है। मुकेश ने आरोप लगाया था कि झारखंड और बिहार के सात लोगों ने उनके पिता नंदकेश्वर ठाकुर (62 वर्ष) पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धाराएं 147, 294, 506(2), 307, और 149 के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से तय थी गवाही, पर तबीयत बिगड़ी

चूंकि नंदकेश्वर ठाकुर पैरालिसिस के शिकार हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी थी। इसके लिए 3 मई 2025 की तारीख तय की गई थी, लेकिन उसी दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके वकील ने अदालत को मेडिकल रिपोर्ट और इलाज की पर्चियां भी प्रस्तुत कीं।

ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिया दोबारा मौका, हाईकोर्ट ने सुधारी चूक

ट्रायल कोर्ट ने परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें दुबारा गवाही का मौका नहीं दिया और मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल ने साफ कहा कि निष्पक्ष सुनवाई संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो किसी से छीना नहीं जा सकता।

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हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश – दोबारा हो गवाही, वीडियो कॉन्फ्रेंस से

हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय का मूल आधार निष्पक्ष सुनवाई है, जो न केवल आरोपी, बल्कि पीड़ित और समाज के लिए भी जरूरी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया कि वह पीड़ित को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर से बयान देने का अवसर प्रदान करे।

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