रायपुर। राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत तबादला नीति को लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने भी आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस नई नीति में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है — अब उनका तबादला नहीं होगा।
शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों हुआ रद्द?
स्थानांतरण नीति के अनुच्छेद 3.20 में स्पष्ट लिखा गया है कि “शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा,” क्योंकि युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकगण इस साल ट्रांसफर से बाहर रहेंगे।
स्थानांतरण के लिए आवेदन और प्रक्रिया
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आवेदन अवधि: 6 जून से 13 जून 2025
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जिला स्तर पर ट्रांसफर: 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की मंजूरी से
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राज्य स्तर पर ट्रांसफर: संबंधित विभागीय मंत्री की स्वीकृति से
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सभी आदेश: ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए पारदर्शिता के साथ जारी होंगे
किन्हें मिलेगी छूट?
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कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को ही ट्रांसफर की पात्रता
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गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले के मामले में विशेष छूट
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अनुसूचित क्षेत्र (सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर आदि) से ट्रांसफर हेतु एवजीदार अनिवार्य
पति-पत्नी की पोस्टिंग और कर्मचारियों की सीमाएं
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पति-पत्नी की एक स्थान पर पोस्टिंग को प्राथमिकता
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तृतीय श्रेणी कर्मचारी: अधिकतम 10% तक ट्रांसफर
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: अधिकतम 15% तक
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परिवीक्षाधीन कर्मचारी: कोई स्थानांतरण नहीं होगा
25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूर्ण रोक
25 जून के बाद किसी भी प्रकार के स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। केवल विशेष परिस्थितियों में समन्वय और उच्च अनुमति के बाद ही तबादले की अनुमति दी जाएगी।
अभ्यावेदन की सुविधा
स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ कोई भी कर्मचारी 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।