मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कारण: युक्तियुक्तकरण और विभागीय प्रकृति
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत शासकीय कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 तक अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 14 से 25 जून तक जिला और राज्य स्तर पर स्थानांतरणों को संबंधित मंत्रियों की मंजूरी दी जाएगी।
शिक्षा विभाग ट्रांसफर नीति से बाहर, ये है वजह
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग में यह नीति लागू नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि शिक्षक वर्ग के लिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी है, जिससे विभाजन और आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जा रही है। इसलिए शिक्षकों का तबादला फिलहाल संभव नहीं है।
पुलिस विभाग पर भी नहीं लागू होगी यह नीति
मंत्री जायसवाल ने बताया कि पुलिस विभाग में स्थानांतरण पर स्थायी प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सुरक्षा और संचालन की जरूरतों के आधार पर सालभर तबादले होते रहते हैं। अतः इस विभाग को भी पॉलिसी के दायरे से बाहर रखा गया है।
निगम, मंडल, बोर्ड में नए पदाधिकारी, इसलिए नहीं होंगे तबादल
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं में हाल ही में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, इसलिए इन विभागों के कर्मचारियों के तबादले भी फिलहाल स्थगित रहेंगे।
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कौन-कौन से विभाग ट्रांसफर पॉलिसी के बाहर?
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शिक्षा विभाग
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गृह (पुलिस) विभाग
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आबकारी विभाग
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खनिज साधन
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परिवहन
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वाणिज्य कर
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पंजीयन
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निगम, मंडल, आयोग और स्वायत्त संस्थाएं