स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख
कोरिया – छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बैकुंठपुर और सोनहत ब्लॉक में संचालित अवैध क्लीनिकों पर जांच कर दो क्लीनिक सील कर दिए गए हैं, जबकि एक पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बैकुंठपुर: दो अवैध क्लीनिक सील
बैकुंठपुर ब्लॉक के चरचा कॉलरी क्षेत्र में जांच दल ने दो अवैध क्लीनिकों पर छापा मारा:
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उड़िया दफाई, राम मंदिर के पास:
यहां सुधीर कुमार मिश्रा बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के क्लीनिक चला रहे थे। क्लीनिक से इंजेक्शन, दवाइयां और नीडल्स तो बरामद हुए, लेकिन कोई पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं दिखाया गया। तत्काल क्लीनिक सील कर दिया गया। -
टीना दफाई में ‘डॉ. आर. खान’ का घरेलू क्लीनिक:
मौके पर आईवी स्टैंड, बेड और अन्य उपकरण पाए गए लेकिन कोई वैध डिग्री प्रस्तुत नहीं की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इस क्लीनिक को भी सील किया गया।
सोनहत: अवैध चिकित्सा पर नोटिस
तेलीमुड़ा गांव, सोनहत ब्लॉक में 9 जून को महेन्द्र पटेल द्वारा बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के इलाज किए जाने की शिकायत पर जांच की गई। चिकित्सकीय उपकरण मिले, लेकिन कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं था। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जनता से अपील
स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि केवल पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों से ही इलाज कराएं। यदि किसी अवैध डॉक्टर की जानकारी हो तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या सीएमएचओ कार्यालय को सूचित करें।
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जांच दल में शामिल अधिकारी:
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डॉ. प्रशांत सिंह (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
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असरफ अंसारी (जिला कार्यक्रम प्रबंधक)
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आलोक मिंज (औषधि निरीक्षक)
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श्रीमती सरोजनी राय (प्रभारी डिप्टी MIEO)
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स्वास्थ्य विभाग की अन्य टीम भी मौके पर मौजूद रही।