CG ब्रेकिंग: ASI का हत्यारा जीवन भर पछताएगा, जाने क्यों….

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टांगी से की थी नृशंस हत्या, अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा आरोपी

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बांगो थाने में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या मामले में कोर्ट ने कातिल को उम्रकैद की सजा सुना दी है। आरोपी करण गिरी, जो डीजे संचालक है, ने एएसआई की टांगी से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब उसे जीवनभर जेल में रहने की सजा भुगतनी होगी।

कोर्ट ने करण गिरी को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और धारा 450 के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे और जेल काटनी होगी।

क्या थी घटना?

यह मामला 9-10 मार्च 2023 की रात का है, जब एएसआई परिहार अपने बैरक में सो रहे थे। आधी रात में आरोपी ने उन पर धारदार टांगी से हमला कर दिया। शरीर पर कई वारों से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

जांच कैसे हुई?

घटना के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यू. उदयकिरण के निर्देश पर कटघोरा एसडीओपी ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी और थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने जांच शुरू की। साइबर टीम की मदद से कुछ ही दिन में आरोपी करण गिरी (25 वर्ष, ग्राम ठीहाईपारा, कोनकोना) को गिरफ्तार कर लिया गया।

हत्या की वजह क्या थी?

  • दिसंबर 2022: एएसआई परिहार ने करण गिरी पर अवैध शराब का केस दर्ज किया था, जिससे करण को 20 दिन जेल में रहना पड़ा।

  • 8 मार्च 2023 (होली की रात): करण मोहल्ले में डीजे बजा रहा था, जिसे एएसआई ने बंद करवाया और डीजे जब्त करवा दिया।

  • अगले दिन थाना परिसर में खुद पुलिस वालों ने डीजे चलाया, जिसमें एएसआई परिहार भी शामिल थे। इस बात से आरोपी को गुस्सा आ गया।

करण ने बदला लेने की ठान ली और रात में एएसआई के बैरक में घुसकर टांगी से हमला कर दिया। बाद में हथियार को नदी में धोकर झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया।

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कोर्ट का फैसला

कटघोरा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एच.के. रात्रे ने करण गिरी को दोषी मानते हुए दो धाराओं में सजा सुनाई:

  • धारा 450: 7 साल

  • धारा 302: उम्रकैद

  • जुर्माना: निर्धारित राशि न चुकाने पर अतिरिक्त जेल

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप झा ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखा, जिससे आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

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