15 जून 2025 से आधार-आधारित उपस्थिति अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों के लिए समय पर दफ्तर पहुंचना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। 15 जून 2025 से आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली पूरे प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।
सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहना होगा कार्यालय में
नए निर्देशों के अनुसार, सभी नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। देरी या गैरहाजिरी अब सीधे डिजिटल रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी।
मोबाइल से आधार प्रमाणीकरण से दर्ज होगी हाजिरी
अब कर्मचारी अपनी उपस्थिति और कार्यालय से प्रस्थान दोनों को मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण से दर्ज करेंगे। यह नई प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाएगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाएगी।
कार्यालय प्रमुखों को तकनीकी व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश
शासन ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को अपने अधीनस्थ संस्थानों में समय-सीमा के भीतर स्थापित करें। इसके लिए आवश्यक समन्वय और तकनीकी संसाधन जुटाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा ‘शाला प्रवेश उत्सव’: शिक्षा को जनअभियान बनाने की पहल
अनुपालन नहीं करने पर होगी कार्यवाही
यह आदेश स्पष्ट करता है कि कार्यालय समय का उल्लंघन या उपस्थिति दर्ज न करना अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बन सकता है। शासन लोकहित में इस कदम को अत्यंत आवश्यक और प्रभावी मान रहा है।