CG – घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, पढ़े क्या है पूरा मामला….

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CG – घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, पढ़े क्या है पूरा मामला….

मोहला-अंबागढ़ चौकी में खाद्य विभाग की दबिश, 6 सिलेंडर जब्त

मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर 18 जून 2025 को खाद्य विभाग की टीम ने मोहला और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र की कई होटलों और भोजनालयों पर छापा मारा।

किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?

👉 मोहला क्षेत्र में:

  • सोनी होटल

  • आसमा भोजनालय

  • दादू होटल

👉 अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में:

  • अपना बिरयानी एंड कबाब सेंटर

  • सिन्हा बिरयानी सेंटर

  • सिन्हा भोजनालय

  • दोसा इडली सेंटर

  • यादव होटल

इन सभी स्थानों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। कुल 6 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

क्यों है यह गंभीर मामला?

  • घरेलू गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए होती है, व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबंध है।

  • ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और जानमाल को खतरे में डालने वाला कार्य है।

  • इस तरह के उपयोग से आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

जांच टीम में शामिल अधिकारी:

  • आशीष रामटेके – खाद्य अधिकारी

  • धरमू राम किरंगे – सहायक खाद्य अधिकारी

  • विश्वनाथ बंजारे, हेमंत नायक – खाद्य निरीक्षक

  • राहुल चंद्राकर – सहायक प्रोग्रामर

सभी दोषी दुकानदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और LPG वितरण विनियमन आदेश, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी छापेमारी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि उपभोक्ता सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

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