रायपुर – बलरामपुर ज़िले के शासकीय प्राथमिक शाला पशुपतिपुर (विकासखंड वाड्रफनगर) में प्रधानपाठक लक्ष्मी नारायण सिंह के शराब के नशे में स्कूल परिसर में छात्राओं के साथ डांस करने का मामला सामने आया है। यह घटना 03 जुलाई 2025 को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद कार्रवाई
विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रधानपाठक की कार्य में लापरवाही एवं आचरण नियमों का उल्लंघन हुआ है। उनका यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का उल्लंघन पाया गया।
निलंबन आदेश जारी
जिला शिक्षा अधिकारी डी. एन. मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत लक्ष्मी नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर नियत किया गया है।
जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा
निलंबन अवधि के दौरान श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग का संदेश: अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से अनुशासन, मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और ऐसे मामलों में तत्काल एवं कठोर कदम उठाए जाएंगे।