नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स की दरों में 50% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। यह कटौती उन हिस्सों पर लागू होगी जहां सुरंग (टनल), पुल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे मौजूद हैं।
क्या बदला गया है नियम?
अब तक NH Fee Rules 2008 के तहत टोल वसूली होती थी, लेकिन सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर एक नई कैलकुलेशन पद्धति अपनाई है जिससे यात्रियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।
नए फॉर्मूले से कैसे होगी टोल गणना?
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक:
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अगर किसी हाइवे खंड में टनल, पुल या फ्लाईओवर मौजूद है, तो
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उस स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 गुना करके
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बाकी के हाइवे की लंबाई में जोड़ा जाएगा,
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या फिर हाइवे की कुल लंबाई को 5 गुना किया जाएगा।
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दोनों में से जो कम होगा, उसी के आधार पर टोल वसूली की जाएगी।
👉 इसका सीधा मतलब है कि अब टोल टैक्स का गणना सिस्टम “कम से कम शुल्क, ज्यादा पारदर्शिता” के सिद्धांत पर आधारित होगा।
किसे मिलेगा फायदा?
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डेली कम्यूट करने वाले वाहन मालिक
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लॉन्ग ड्राइव और ट्रांसपोर्ट ट्रक ऑपरेटर
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राज्यों के बीच यात्रा करने वाले निजी वाहन चालक
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इनफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर (जैसे सुरंग/पुल) से गुजरने वाले यूज़र्स
कब से लागू होगा नया टोल सिस्टम?
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा और पूरे देश में सभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी होगा।