ITR फाइल करना हुआ आसान! आयकर विभाग ने लॉन्च किया TAXASSIST टूल….

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ITR फाइल करना हुआ आसान! आयकर विभाग ने लॉन्च किया TAXASSIST टूल….

देश के करदाताओं (Taxpayers) के लिए बड़ी राहत! इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में अब और आसानी होगी, क्योंकि आयकर विभाग ने एक नया डिजिटल टूल TAXASSIST लॉन्च किया है। यह टूल टैक्सपेयर्स की समस्याओं का समाधान देगा और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगा।

TAXASSIST क्या है?

TAXASSIST एक AI-बेस्ड इंटरेक्टिव टूल है जिसे टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब देने और रिटर्न फाइलिंग में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

  • यह यूजर्स को आईटीआर संशोधित करने, डोनेशन क्लेम वैरिफाई करने, और कानूनी नोटिस का जवाब तैयार करने में मदद करता है।

  • खासतौर पर यह टूल सेक्शन 80GGC से संबंधित डेडक्शन क्लेम पर केंद्रित है।

सेक्शन 80GGC क्या है?

यह सेक्शन उन टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट देता है जो किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डिजिटल माध्यम से दान करते हैं। इस पर टैक्स क्लेम के लिए वैध डॉक्यूमेंटेशन बेहद ज़रूरी है।

TAXASSIST कैसे करता है मदद? देखिए 3 उदाहरण:

मामला 1: गलती से टैक्स छूट का दावा

अगर टैक्सपेयर ने गलती से 80GGC के तहत छूट ले ली:

  • TAXASSIST सुझाव देगा कि ITR संशोधित करें

  • या ITR-U फाइल कर टैक्स + ब्याज जमा करें

  • ऐसा न करने पर पेनल्टी या जांच हो सकती है।

मामला 2: फर्जी डोनेशन दिखाकर क्लेम

अगर टैक्सपेयर ने नकली दान का क्लेम किया:

  • इसे टैक्स चोरी माना जाएगा

  • TAXASSIST ITR-U फाइल करने की सलाह देगा ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

मामला 3: वैध डोनेशन का क्लेम

अगर दान वास्तव में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को किया गया है:

  • TAXASSIST सलाह देगा कि रसीद और बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखें

  • जांच के समय दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

नई ITR फाइलिंग डेडलाइन: 15 सितंबर 2025

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह फैसला टैक्स फाइलिंग को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है।

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