लगातार अनुपस्थित रहने पर सहायक शिक्षक को सेवा से बाहर किया गया”
मुंगेली। शासकीय प्राथमिक शाला चकरभाठा में नियुक्त सहायक शिक्षक (पंचायत) रितेश अग्रवाल को बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
यह निर्णय जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय द्वारा सामान्य प्रशासन समिति की अनुशंसा और विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।
क्या है पूरा मामला?
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शिक्षक का नाम: रितेश अग्रवाल
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पदस्थ स्थान: प्राथमिक शाला, चकरभाठा (मुंगेली)
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शुरुआती अनियमितता: वर्ष 2013 से
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कार्रवाई का आधार:
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लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहना
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3 बार जवाब देने का मौका दिया गया
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संतोषजनक उत्तर नहीं मिला
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बीईओ, बीआरसी और समन्वयक की पुष्टि
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उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित दर्ज
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किस नियम के तहत कार्रवाई?
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (नियम-1999) के तहत की गई है, जिसमें लगातार अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार माना जाता है।
प्रशासन की सख्ती का संकेत
यह कार्रवाई उन कर्मचारियों के लिए कड़ा संदेश है जो अपनी सेवा में अनुशासन और जवाबदेही नहीं निभाते। प्रशासन अब ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रहा है।