छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले MBBS और मेडिकल PG छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बॉन्ड सेवा की अवधि घटाकर 2 साल से 1 साल कर दी है, साथ ही EWS कोटा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये नए नियम वर्ष 2025 से लागू होंगे।
चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए कई छात्र हितैषी निर्णय लिए हैं। ये बदलाव चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अवसर और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करेंगे।
बॉन्ड सेवा की अवधि अब सिर्फ 1 साल
अब तक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वालों के लिए 2 साल की अनिवार्य सेवा का नियम था, जिसे घटाकर अब 1 साल कर दिया गया है। इससे छात्रों को शैक्षणिक और करियर प्लानिंग में काफी राहत मिलेगी।
पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया अब ऑनलाइन
इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सीट आवंटन से लेकर प्रवेश तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे छात्रों को बार-बार काउंसलिंग सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
OBC आय प्रमाण पत्र नियम हुए सरल
OBC वर्ग के छात्रों को अब आय प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने आय प्रमाण पत्र से संबंधित नियमों को सरल कर दिया है।
EWS सीटें अब जाएंगी सामान्य वर्ग को
अगर काउंसलिंग में EWS सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अब अनारक्षित (General) वर्ग के योग्य छात्रों को आवंटित किया जाएगा। इससे ज्यादा छात्रों को सीट पाने का मौका मिलेगा।
निजी कॉलेजों की कोटा सीटें अब छत्तीसगढ़ निवासियों को प्राथमिकता
निजी कॉलेजों में प्रबंधन और एनआरआई कोटा में अगर SC/ST/OBC सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ मूल निवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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हर राउंड में पंजीयन की सुविधा
छात्र अब हर काउंसलिंग राउंड में पंजीयन करा सकेंगे। यानी अगर कोई छात्र पहले राउंड में शामिल नहीं हो सका, तो वह अगले राउंड में खुद को रजिस्टर कर सकता है।
कब से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया?
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि MBBS और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से शुरू होगी।