रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को समाप्त करते हुए राज्य में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है। इसका प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (Gazette) में कर दिया गया है, और यह नई योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी।
अब केवल UPS और NPS का मिलेगा विकल्प
राजपत्र के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से राज्य शासन की सीधी भर्ती के तहत नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को अब केवल दो विकल्प ही मिलेंगे –
-
नवीन पेंशन योजना (NPS)
-
एकीकृत पेंशन योजना (UPS)
OPS (Old Pension Scheme) का विकल्प पूरी तरह हटा दिया गया है।
बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में OTS-2 योजना की ऐतिहासिक सफलता, मंत्री ओ.पी. चौधरी की अहम घोषणाएं….
UPS योजना का संचालन और दिशा-निर्देश
➡️ सरकार ने UPS योजना को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना FX-1/3/2024-PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के आधार पर अपनाया है।
➡️ इस योजना के अंतर्गत सभी नए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की लेखा संधारण और पेंशन संबंधित कार्यवाही, संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के नियंत्रण में होगी।
➡️ UPS से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस एवं प्रक्रियाएं राज्य शासन द्वारा अलग से जारी की जाएंगी।
UPS क्या है?
UPS यानी Unified Pension Scheme – एक ऐसा ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य कर्मचारियों को एकीकृत रूप से पेंशन लाभ देने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें NPS की कुछ खूबियों और पारंपरिक पेंशन के कुछ सुरक्षा प्रावधानों का समावेश होता है।