रायपुर/ छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। युक्तियुक्तकरण के तहत स्थानांतरित किए गए लेकिन नवीन स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया है।
स्कूल ज्वाइन नहीं किया तो रुकेगा वेतन
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित शिक्षकों में से जो शिक्षक अब तक अपनी नई पदस्थापना संस्था में कार्यभार नहीं संभाल पाए हैं, उनका वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।
कौन हैं प्रभावित?
यह आदेश रायपुर जिले के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के अनुसार स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें 22 जुलाई 2025 तक स्पष्टीकरण देना होगा।
अदालती राहत वालों को मिलेगी छूट
हालांकि, यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है। ऐसे शिक्षकों के मामले अलग से देखे जाएंगे।
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रिपोर्ट तैयार कर भेजनी होगी जिला कार्यालय को
DEO ने सभी संबंधित BEOs (ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों) से कहा है कि वे 22 जुलाई 2025 तक कार्यवाही की जानकारी तय प्रारूप में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से प्रस्तुत करें।