रायपुर- कृषि विभाग मुंगेली द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली खाद की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय टीम ने जिले के कई कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।
तीन केन्द्रों पर विक्रय प्रतिबंध, दो को नोटिस
निरीक्षण के दौरान साहू कृषि केन्द्र मोहडंडा, पटेल कृषि केन्द्र मोहडंडा और मां महामाया कृषि केन्द्र देवरहट में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाई गई। इन तीनों केन्द्रों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा, साहू कृषि केन्द्र खपरीकला और सत्येन्द्र कृषि केन्द्र तरकीडीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
निर्देश: केवल निर्धारित दर पर POS मशीन से करें विक्रय
कृषि उप संचालक एम.आर. तिग्गा ने बताया कि जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि
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खाद का विक्रय केवल पॉस मशीन से और निर्धारित मूल्य पर ही किया जाए।
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किसानों को अन्य सामग्री लेने के लिए बाध्य न किया जाए।
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दुकान में स्टॉक और मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।
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निरीक्षण दल में ये अधिकारी रहे शामिल
निरीक्षण टीम में शामिल थे – राजेश साहू, लोकेश कोशले, योगेश दुबे (निरीक्षक), उमेश दीक्षित (निरीक्षक) और भीष्म राव भोसले (सहायक)। विभाग ने संकेत दिए हैं कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।