चुनाव प्रचार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 का पालन सुनिश्चित करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह नियम चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्त नियम
राजनीतिक दलों और समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग आम नागरिकों, विद्यार्थियों, रोगियों और बुजुर्गों के लिए असुविधा का कारण बनता है। इसके मद्देनजर आयोग ने तय किया है कि प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
संवेदनशील क्षेत्रों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, सरकारी कार्यालय, छात्रावास, जनपद पंचायत, बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूरभाष केंद्र जैसे संवेदनशील स्थानों से 200 मीटर के भीतर लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
ध्वनि प्रदूषण पर विशेष ध्यान
चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र मध्यम आवाज के होंगे, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग की अपील
राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शांति और सार्वजनिक जीवन को बाधित होने से बचाना है।