नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि CTET सर्टिफिकेट किन-किन शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होगा और किनके लिए नहीं। दो जजों की संयुक्त पीठ ने इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे लाखों उम्मीदवारों को झटका लग सकता है।
किन शिक्षक भर्तियों में CTET सर्टिफिकेट अब नहीं होगा मान्य?
– सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कुछ विशेष राज्य शिक्षक भर्तियों में CTET प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा।
– झारखंड सरकार द्वारा CTET को राज्य शिक्षक भर्ती में मान्यता देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
– राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार CTET को लागू करने का अधिकार रखती हैं, लेकिन बीच भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकतीं।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान
– सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द।
– कोर्ट ने कहा कि “भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते”।
– अगर कोई राज्य CTET पास उम्मीदवारों को शामिल करना चाहता है, तो उसे भर्ती अधिसूचना (Notification) में पहले ही स्पष्ट करना होगा।
– अब राज्यों की शिक्षक भर्ती में CTET की अनिवार्यता राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।
CTET पास उम्मीदवारों को कितना नुकसान?
– सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 3-4 लाख उम्मीदवारों को झटका लग सकता है।
– झारखंड हाईकोर्ट ने पहले CTET पास अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने की मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
– अब केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार योग्य होंगे।
सरकार और उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया
– CTET पास उम्मीदवारों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई।
– राज्य सरकारें अब अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव कर सकती हैं।
– भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया।