चुनाव आयोग का कड़ा फैसला: मतदान से इतने घंटे पहले प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध!

36
चुनाव आयोग का कड़ा फैसला: मतदान से इतने घंटे पहले प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध!

सारंगढ़-बिलाईगढ़ नगर निकाय चुनाव 2025 को लेकर सख्ती

सारंगढ़-बिलाईगढ़। नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 11 फरवरी को शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक 48 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रचार से जुड़े ये नियम रहेंगे प्रभावी

लाउडस्पीकर, नारेबाजी और रैलियों पर रोक
सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर भी सख्ती
किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध

आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

📌 नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
📌 आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और चुनाव आयोग की टीमें सक्रिय रहेंगी।
📌 मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

बिना चुनावी जंग के बना सरपंच, गांव वालों ने पेश की नई मिसाल!

चुनाव आयोग की अपील: नियमों का पालन करें

👉 सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और समर्थकों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है।
👉 मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
👉 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here