सारंगढ़-बिलाईगढ़। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सहायक ग्रेड-2 अधिकारी देवराज सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें तहसील सारंगढ़ में चुनावी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और स्वेच्छाचारिता दिखाने पर यह कार्रवाई की गई है।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
👉 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।
👉 निलंबन अवधि के दौरान देवराज सिदार का मुख्यालय जिला कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया है।
👉 नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
चुनावी कार्यों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यों में लापरवाही न बरतें।