सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ ब्लॉक स्थित प्राथमिक शाला मड़कडी के सहायक शिक्षक हेमंत श्रीवास को निर्वाचन कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
🔹 शिक्षक पर क्या हैं आरोप?
✅ शिक्षक हेमंत श्रीवास ने शासकीय कर्तव्य से अर्ध अवकाश लेकर अपनी पत्नी के साथ नामांकन फार्म जमा कराने गए।
✅ इसके अलावा, नगर पंचायत पवनी के वार्डवार प्रत्याशियों की चयन सूची अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा की।
✅ इन गतिविधियों को निर्वाचन प्रक्रिया में अनुशासनहीनता माना गया और राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की।
निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई
👉 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
👉 निलंबन अवधि में हेमंत श्रीवास का मुख्यालय ब्लॉक कार्यालय बिलाईगढ़ में रहेगा।
👉 नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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सरकार का सख्त रुख
शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्षता और जवाबदेही निभाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही या अनुशासनहीनता पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।