गौरेला-पेंड्रा-मरवाही – छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तीन साल पहले हुए दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पेंड्रारोड कोर्ट ने आरोपी डबला उर्फ ओमप्रकाश बर्मन को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इस केस में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
ऐसे दिया वारदात को अंजाम
यह घटना 30 अप्रैल 2022 की रात 1 बजे की है, जब पीड़िता अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उसी दौरान साइकिल से गुजर रहा आरोपी अचानक वापस लौटा और उसने युवती पर हमला कर दिया।
👉 पीड़िता का मुंह बंद कर जबरन घर के अंदर घसीटा।
👉 पूरी रात दुष्कर्म किया और बुरी तरह मारपीट की।
👉 चुनरी से गला घोंटकर हत्या की कोशिश की।
👉 आरोपी की नींद लगने पर पीड़िता भागकर घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी।
पुलिस ने ऐसे दबोचा आरोपी
पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा पुलिस ने 11 मई 2022 को आरोपी डबला उर्फ ओमप्रकाश बर्मन के खिलाफ धारा 376 और 323 के तहत अपराध क्रमांक 178/22 दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला, वहीं अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश दिया गया है।