रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, जहां अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।
विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति
सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट से विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं, जिन्हें उन्हें विधानसभा में उठाना है। उनके वकील फैजल रिजवी ने इसके लिए कोर्ट में आवेदन भी दायर किया।
ED ने जताई आपत्ति
ED के वकील सौरभ पांडे ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि:
- यदि विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही हो, कोई सवाल पूछा गया हो या लखमा को किसी जवाब के लिए बुलाया गया हो, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
- राज्यपाल की ओर से विधानसभा में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 20 फरवरी को सुनवाई
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस पर 20 फरवरी को निर्णय सुनाया जाएगा।
राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल: पूर्व विधायक को लगा बड़ा झटका, पत्नी और बहू दोनों हारीं चुनाव….
ED की जांच में सामने आए नए खुलासे
शराब घोटाले की जांच में ED ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों के लेन-देन और अनियमितताओं की जानकारी मिली है।
- इस मामले में रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर से भी पूछताछ हो चुकी है।
- 15 जनवरी को ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था।
- पहले 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड के बाद, 21 जनवरी से 4 फरवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
- अब लखमा को 4 मार्च तक रायपुर जेल में रहना होगा।