ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, राज्य की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। इस नए नियम के तहत व्यापारियों को अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सबसे बड़ी राहत यह है कि अब दुकानों को बिना किसी समय सीमा के संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिससे कारोबारियों को अधिक मुनाफा होगा और उपभोक्ताओं को भी लचीले समय में खरीदारी की सुविधा मिलेगी। हालांकि, यह नियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा।
व्यापार और रोजगार को मिलेगा नया आयाम
- सरल पंजीकरण प्रक्रिया: नए नियमों के तहत दुकानदारों को पंजीकरण में सरलता मिलेगी।
- श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित: कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें साप्ताहिक अवकाश और अधिकतम 8 घंटे कार्य समय का प्रावधान किया गया है।
- नए रोजगार के अवसर: दुकानों के लंबे समय तक खुले रहने से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।
- राजस्व में बढ़ोतरी: व्यापार की बढ़ती संभावनाओं से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
24×7 दुकान खोलने की अनुमति, व्यापारियों को मिलेगी पूरी आजादी
नए अधिनियम के तहत, अब व्यापारी अपनी दुकानों को 24 घंटे और सातों दिन खोल सकते हैं। यह पूरी तरह से व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा।
पहले, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे व्यवसायों को अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी सेवाएं बेहतर ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेंगे।
हालांकि, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य किया गया है और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।
🔖 श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता
सरकार ने व्यापारियों को अधिक स्वतंत्रता देने के साथ-साथ कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है।
✔ साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रहेगा।
✔ श्रम कल्याण योजनाओं का पालन अनिवार्य होगा।
✔ कोई भी कर्मचारी 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा।
✔ काम के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना होगा।
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छत्तीसगढ़ की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम
यह नया अधिनियम राज्य के व्यापारिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। इससे छत्तीसगढ़ में व्यापार और निवेश का माहौल सुधरेगा, जिससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य को सशक्त और समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगा।