बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्य समाज के नाम पर अवैध विवाह कराने वाले संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया।
🔹 आर्य समाज के नाम का दुरुपयोग, हाईकोर्ट सख्त
याचिका में आरोप लगाया गया कि बिना किसी संबद्धता के आर्य समाज का नाम लेकर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में आर्य समाज के नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं होता, न ही वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराया जाता है।
🔹 सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम का उल्लंघन
याचिकाकर्ता के अनुसार, रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थाओं को पंजीकृत कर दिया है, जो आर्य समाज के नाम पर धन कमाने का अवैध धंधा चला रही हैं।
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🔹 हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले में संबंधित संस्थाओं और प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी।