दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20(क) और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के चलते तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन कर्मचारियों में शिक्षक रामकुमार मर्सकोले (जेआरडी आत्मानंद स्कूल, दुर्ग), विनीत वर्मा (सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम दुर्ग) और हरिशंकर साहू (उप अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग) शामिल हैं।
कार्रवाई के कारण
इन कर्मचारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। इनकी ड्यूटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुर्ग द्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग के निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन इन्होंने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक की।
निलंबन के बाद मुख्यालय तय
कलेक्टर के आदेशानुसार, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निम्नानुसार रहेगा—
🔹 रामकुमार मर्सकोले (शिक्षक) – विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग
🔹 विनीत वर्मा (सहायक राजस्व निरीक्षक) – नगर पालिक निगम, रिसाली
🔹 हरिशंकर साहू (उप अभियंता) – नगर पालिक निगम, रिसाली
नियमों के तहत मिलेगा निर्वाह भत्ता
निलंबन की अवधि में नियमानुसार सभी कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और लापरवाही बरतने वाले अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।