भिलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने और ड्रेस कोड का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर नोटिस जारी होने के बावजूद वे अदालत में उपस्थित क्यों नहीं हुए। इस पर आयुक्त ने जानकारी न होने का हवाला देते हुए माफी मांगी।
स्वच्छता अभियान के तहत हुआ था टेंडर
दरअसल, साल 2018 में स्वच्छता अभियान के तहत कैंपस पाली प्लास्टिक नामक कंपनी को डस्टबिन सप्लाई का टेंडर मिला था। यह टेंडर भिलाई नगर निगम को सूडा (SUDA) के माध्यम से प्राप्त हुआ था। लेकिन जब डस्टबिन की गुणवत्ता में खामियां पाई गईं, तो निगम ने कंपनी के 10 प्रतिशत भुगतान को रोक दिया।
हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
बकाया राशि की मांग को लेकर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन सुनवाई के दौरान जब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय पेश हुए, तो कोर्ट ने जवाब न देने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी
कोर्ट ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण मामला लंबित रहा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भुगतान को लेकर विवाद को मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से सुलझाने की जरूरत है। नगर निगम के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी और मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए विवाद का समाधान निकालने का निर्देश दिया।