स्पेशल कोर्ट का फैसला – आरोपों के कोई आधार नहीं, सभी धाराएं हटाई गईं
रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें बरी कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
CBI की स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने साफ किया कि भूपेश बघेल ने ना तो कोई सीडी बनाई, ना ही उसे वितरित किया।
सुनवाई में क्या हुआ?
- पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पत्रकार विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका ने CBI की विशेष अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
- सीबीआई ने अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखा।
- बचाव पक्ष की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में बहस की और तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित था।
- स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के बाद पूर्व सीएम के खिलाफ सभी धाराएं हटाने का निर्णय लिया।
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राजनीतिक हलकों में हलचल
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भूपेश बघेल समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, विपक्षी दलों ने CBI जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।