छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित कर दिया है। इस दिन सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी, और यदि कोई अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में क्या कहा गया है?
✅ 14 मार्च 2025 को पूरे राज्य में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
✅ गैर-लाइसेंसीकृत स्थानों पर शराब परोसने या बेचने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
✅ यदि कोई व्यक्ति शराब बिक्री में संलिप्त पाया गया, तो उसकी मदिरा जब्त कर ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी।
सख्त निगरानी और प्रशासनिक तैयारियां
🔹 सभी जिलों में प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन हो।
🔹 अवैध शराब बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राज्य और संभाग स्तर पर विशेष उड़दस्ता गठित किया गया है।
🔹 अवैध रूप से शराब का स्टॉक करने या बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
⚠️ शराब की अवैध बिक्री पर पकड़े जाने पर
✅ मदिरा जब्त की जाएगी
✅ आरोपियों पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे
✅ भारी जुर्माना लगाया जाएगा
जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की नई तारीखें घोषित, इस दिन होगा पहला सम्मेलन…
होली के दिन शराब बिक्री पर रोक क्यों?
छत्तीसगढ़ सरकार हर साल होली और अन्य प्रमुख त्योहारों पर ड्राई डे घोषित करती है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।