गाजियाबाद, 07 मार्च 2025: गाजियाबाद की अदालत ने एक जघन्य अपराध में बच्चों की गवाही के आधार पर आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 30 मार्च 2024 का है, जब 40 वर्षीय मोहम्मद अय्यूब ने लोनी के मुस्तफाबाद स्थित अपने घर में पत्नी फरजाना (36) की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी थी।
बच्चों की गवाही बनी अहम सबूत
🔹 हत्या के गवाह बने बच्चे, जिन्होंने अदालत में बयान दिया।
🔹 20 वर्षीय बेटे अरहम ने बताया कि घटना के समय उसके छोटे भाई-बहन रोते हुए मिले और बताया कि पिता ने मां को मार डाला।
🔹 18 वर्षीय महक ने अदालत को बताया कि पिता लगातार मां पर वार करते रहे, पूरे कमरे में खून ही खून था।
🔹 हमले के समय 6 वर्षीय बेटा घायल हो गया, क्योंकि वह अपनी मां के बगल में सो रहा था।
अदालत का फैसला और सजा
🔹 5 मार्च 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया।
🔹 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोपी अय्यूब को उम्रकैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
🔹 अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए।
🔹 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर 14 गहरे घाव मिले।
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पड़ोसी और रिश्तेदारों के बयान
🔹 पीड़िता के चाचा नौशाद और पड़ोसी शौकीन के बयानों को भी अदालत ने विश्वसनीय माना।
🔹 बच्चों की गवाही ने पिता को दोषी साबित किया।