अब किसान पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ….

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अब किसान पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ....

धमतरी। जिले के सभी कृषि भूमिधारक किसानों को यूनिक किसान पहचान नंबर देने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पंजीकरण 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा

यूनिक किसान पहचान नंबर से क्या होंगे फायदे?

फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी और फसल ऋण जैसी योजनाओं का लाभ बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के मिलेगा।
– किसानों को बार-बार अपने दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
– यह डिजिटल पहचान भविष्य में सभी कृषि योजनाओं से जोड़ दी जाएगी

कैसे कराएं पंजीयन?

किसान नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर जाकर एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अभी तक धमतरी जिले के 88,106 किसानों को यूनिक किसान नंबर (Farmer ID) जारी किया जा चुका है

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पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऋण पुस्तिका / बी-1 दस्तावेज
आधार कार्ड की कॉपी
आधार से लिंक मोबाइल नंबर

जल्द कराएं पंजीयन, वरना छूट सकते हैं लाभ

कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीयन कराएं, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलता रहे। कृषि विभाग के उप संचालक मोनेश साहू ने भी किसानों को जल्द से जल्द एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराने की सलाह दी है

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