महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम ने लिया बड़ा निर्णय
रायपुर, छत्तीसगढ़ – आगामी 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है, ताकि पर्व की पवित्रता बनी रहे।
आदेश जारी – सभी मांस विक्रय दुकानों और पशुवध गृह रहेंगे बंद
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि महावीर जयंती के दिन रायपुर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
उल्लंघन पर होगी जब्ती और कानूनी कार्यवाही
यदि कोई भी दुकान या होटल 10 अप्रैल को मांस या मटन की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है, तो संबंधित सामान को जप्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
जोनल टीमों को सतर्क रहने के निर्देश
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे ताकि प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन हो सके। होटल व अन्य व्यावसायिक संस्थानों की भी सघन जांच की जाएगी।
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धार्मिक सौहार्द और स्वच्छता के लिए जरूरी कदम
यह निर्णय धार्मिक भावनाओं का सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।