स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नया सर्कुलर, अब कटेगा अंशदान तो मिलेगा कार्ड भी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CGHS (Central Government Health Scheme) से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब कार्ड के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का निवास स्थान CGHS डिस्पेंसरी क्षेत्र में आता है और जिनके वेतन से नियमित CGHS अंशदान कट रहा है, उन्हें अब कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। कार्ड स्वतः ही जारी किया जाएगा।
मंत्रालय ने विभागों को जारी किए निर्देश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि:
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जिन कर्मचारियों से CGHS अंशदान कट रहा है, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्ड जारी करें
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यदि कोई कर्मचारी बार-बार सूचना के बाद भी आवेदन नहीं करता, तो संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाए
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इस प्रक्रिया को अब ऑटोमेटेड और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
इस बदलाव से ऐसे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो वर्षों से अंशदान दे रहे हैं, लेकिन कार्ड न होने के कारण CGHS की सेवाओं से वंचित थे। अब विभाग खुद कार्ड जारी करेंगे, जिससे स्वास्थ्य लाभ तक पहुंचना ज्यादा सुगम और त्वरित होगा।
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सरकार की प्रतिबद्धता: कर्मचारी कल्याण और पारदर्शिता
CGHS नियमों में किया गया यह संशोधन केंद्र सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति और बेहतर सेवा वितरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।