रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब राज्य स्तर पर लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है।
अब केवल केंद्रीय नियम होंगे लागू
अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यापारियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले जहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होती थी, अब यह दोहरी अनुमति की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है।
पुरानी प्रक्रिया से थी परेशानी
पहले व्यवसायियों को:
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खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय का लाइसेंस लेना पड़ता था
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हर साल या 3 साल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता था
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राज्य और केंद्र, दोनों से अनुमति लेनी पड़ती थी
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जिससे समय, पैसा और कागजी कार्रवाई बढ़ जाती थी
अब इस सब से मुक्ति मिल गई है।
व्यवसायियों को मिलेंगे ये फायदे
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प्रक्रिया अब तेज, सस्ती और सरल
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नई तेल कंपनियां और छोटे उद्यमी भी आसानी से व्यवसाय शुरू कर सकेंगे
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ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान
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ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी
राज्य को मिलेगा निवेश और रोजगार का फायदा
इस फैसले से:
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छत्तीसगढ़ में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
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बुनियादी ढांचे का विकास होगा
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ईंधन वितरण नेटवर्क मजबूत होगा
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सरकार का “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” लक्ष्य होगा साकार
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। अनावश्यक लाइसेंस प्रक्रिया हटाकर राज्य उद्योग और निवेश को गति देने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।