रायपुर। अगर आपने अपना वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदा है और अब तक उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, तो सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग ने 15 अप्रैल 2025 से चालानी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। नियम के उल्लंघन पर 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
40 लाख वाहनों में लगनी है HSRP, अब तक सिर्फ 60 हजार ने लगवाया
परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में लगभग 40 लाख पुराने वाहनों में HSRP लगाना अभी बाकी है। जबकि अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगाई जा चुकी है। रायपुर जिले में करीब 10 लाख वाहनों को कवर किया जाना है, लेकिन अब तक मात्र 24,903 वाहनों में ही प्लेट लगाई गई है।
वाहन चालकों के लिए कलेक्ट्रेट में बना स्पेशल काउंटर
रायपुर कलेक्ट्रेट में वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर खोला गया है, जहां तय शुल्क पर HSRP लगाई जा रही है। बाइक के लिए ₹365.80, तीन पहिया वाहनों के लिए ₹427.16, कार के लिए ₹705.64 तक शुल्क लिया जा रहा है। भुगतान डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकता है।
ऑटो डीलर्स और कंपनियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
HSRP लगाने की जिम्मेदारी Rosmarta Safety Systems, Real Mazon India Ltd और राज्य के ऑटोमोबाइल डीलर्स को सौंपी गई है। सभी डीलर और आरटीओ इस नियम को लागू करने में जुट गए हैं।
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HSRP न लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है। अब केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित समयसीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाते।